CISF ACT AND RULE 1968 & 2001# PART 6 # IMPORTANT FOR AC LDC & ASI LDC .

प्रश्न संख्या 1 – सीआईएसएफ रूल 2001 के अनुसार अधिनियम की धारा 12 की उप धारा 1 के प्रयोजनों के लिए निर्धारित रेट कौन सा होगा जिससे तलाशी का अधिकार दिया गया है ? उत्तर हेड कांस्टेबल ( प्रधान आरक्षक) । Question No. 1 – As per CISF Rules 2001, what shall be the rate prescribed for the purposes of sub-section 1 of section 12 of the Act by which the right of search has been granted? Answer: Head Constable (Head Constable).

प्रश्न संख्या 2- सीआईएसएफ रूल 2001 के तहत किस नियम मे नियुक्ति की शक्तियां दी गई है ? निरीक्षक के पद पर नियुक्ति किसके द्वारा तथा उप निरीक्षक , सहायक उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल और आरक्षक की नियुक्ति किस पद के अधिकारी द्वारा की जाएगी ? उत्तर – नियुक्ति की शक्तियां सीआईएसएफ नियम 16 में दी गई है। निरीक्षक के पद पर नियुक्ति उपमहानिरीक्षक द्वारा तथा उससे नीचे के बल सदस्य की नियुक्ति commandant द्वारा की जाएगी। Question No. 2- In which rule the powers of appointment have been given under the CISF Rule 2001? By whom will the appointment of the post of inspector be done and by which post the sub-inspector, assistant sub-inspector, head constable and constable will be appointed? Answer – The powers of appointment are given in CISF Rule 16. Appointment to the post of Inspector will be done by the Deputy Inspector General and below the rank of inspector will be made by the Commandant.

प्रश्न संख्या 3 – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तों का वर्णन किस रूप में किया गया है? उत्तर – नियम 17 Question No. 3 – in which rule the eligibility conditions described for appointment to the Central Industrial Security Force? Answer – Rule 17

प्रश्न संख्या 4 वह व्यक्ति जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है क्या वह सीआईएसएफ बल में नियुक्ति का पात्र होगा ? उत्तर – नहीं Question No. 4 Will a person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living be eligible for appointment to the CISF force? answer – No. प्रश्न संख्या 5 – डिसक्वालीफिकेशन से संबंधित नियम किस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम में है ? उत्तर – नियम संख्या 18 Question No. 5 – In which Central Industrial Security Force rule is the rule related to disqualification? Answer – Rule No. 18.

प्रश्न संख्या 6 प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियम कौन सा है ?प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी को अगर केंद्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताए वापस बुला लिया जाए तो क्या वाह दंड समझा जाएगा । (Question No. 6 What is the rule related to deputation? If an officer on deputation is recalled at any time by the Central Government or the Director General without assigning any reason, will he be treated as a fine.)

उत्तर – नहीं प्रश्न संख्या 7- प्रमोशन या पदोन्नति से संबंधित नियम किस नियम में है ? उत्तर – अध्याय 7 , नियम 24। Question number 7- In which rule is the rule related to promotion or promotion? Answer – Chapter 7, Rule 24.

प्रश्न संख्या 8 – प्रोबेशन से संबंधित नियम 25 में परिवीक्षा की अवधि कितनी रखी गई है ? उत्तर – किसी भी बल सदस्य के लिए परिवीक्षा की अवधि उसके निर्धारित अवधि की दुगनी अवधि से अधिक के लिए नहीं रखा जा सकता है। ( How much period of probation has been kept in rule 25 related to probation? Answer – The period of probation for a member of the Force cannot be kept for more than twice the period of his stipulated period.) प्रश्न संख्या 9- अगर कोई बल सदस्य परिवीक्षा की अवधि पूरी नहीं करता है तो उसे कितने समय की सूचना जारी करने के पश्चात उसे सेवा से हटाया जा सकता है? उत्तर- अगर बल सदस्य परिवीक्षा अवधि के दौरान योग्य नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उसे एक मास की सूचना जारी करने के पश्चात या ऐसी सूचना के बदले में 1 महीने का वेतन देने के पश्चात उसे बल से हटाया जा सकता है या उसे उस रैंक में वापस भेजा जा सकता है , जिससे उसकी पदोन्नति की गई थी। ( If a force member does not complete the period of probation, after giving notice of how much time he can be removed from service? Answer- If a member of the force is not found fit during the period of probation, then he will be given an appointment by the appointing officer )

प्रश्न संख्या 3 -अगर किसी निजुक्ति पदाधिकारी ने किसी परिविक्षाधीन व्यक्ति की सेवा समाप्त किया है तो सीआईएसएफ नियम 26 के तहत किस पद के अधिकारी स्वप्रेरणा से अन्यथा मामले को पुनः खोल सकेगा और जैसा उचित समझें वैसा आदेश दे सकेगा? उत्तर -महानिरीक्षक के द्वारा Question No. 10 – If a discharge officer has terminated the service of a probationer, the officer of which rank under CISF rule 26 may, otherwise on his own motion, reopen the case and pass such order as he thinks fit? Answer – by Inspector General

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