CISF ACT 1968 # PART 4# 10 IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS # IN ENGLISH AND HINDI.

प्रश्न संख्या 1 – क्या सीआईएसएफ के बल सदस्यों पर पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 उसी प्रकार लागू होता है जैसा कि पुलिस बल पर लागू है ? उत्तर- हां । पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम संख्या 22 सन 1922 सीआईएसफ के बल सदस्यों पर भी लागू होता है । Question No. 1 – Does the Police Inciting Incitement Act 1922 apply to the members of the CISF force in the same way as it is applicable to the police force? Answer- Yes. The Police Treason Provocation Act No. 22 of 1922 also applies to the members of the force of the CISF.

प्रश्न संख्या2- क्या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 , अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 अथवा कारखाना अधिनियम 1948 अथवा अन्य कोई ऐसा अधिनियम जो औद्योगिक विवाद की विवेचना और निर्णय से संबंधित है एवं किसी राज्य विशेष में प्रभावशील है कि कोई भी बात बल सदस्यों पर क्या लागू होती है तथा या किस एक्ट में वर्णित है? उत्तर- उपरोक्त वर्णित कोई भी अधिनियम सीआईएसएफ के बल सदस्य पर लागू नहीं होगी तथा या सेक्शन 20 में वर्णित है। Question No.2- Whether the Payment of Wages Act 1936, or the Industrial Disputes Act 1947 or the Factories Act 1948 or any other act which is related to the investigation and decision of industrial disputes and is effective in any particular state, whether any matter is applicable to the members of the force. and or is mentioned in which Act? Answer- None of the above mentioned Acts shall apply to a member of the Force of CISF and those mentioned in section 20.

प्रश्न संख्या 3 बल के सदस्यों के कार्यों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किस एक्ट में वर्णित है ? उत्तर सेक्शन 21 ऑफ सीआईएसफ एक्ट 1968। Question number- 3) In which act the provisions related to the protection of the actions of the members of the force are mentioned? Answer Section 21 of CISF Act 1968.

प्रश्न संख्या 4 ) सेक्शन 21 में वर्णित बल के सदस्यों के कार्यों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान में किसी दीवानी या दांडिक कार्यवाही में जो बल के किसी सदस्य के विरुद्ध उनके कार्यों से संबंधित है , उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही आरंभ करने की समय सीमा कितना निश्चित है? उत्तर- कृत्य करने के 3 माह की अवधि में ही प्रारंभ किया जाना चाहिए अन्यथा नहीं और इसके बारे में एक लिखित सूचना पत्र संबंधित सदस्य और पर्यवेक्षण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई शुरू करने के 1 माह पूर्व देना अनिवार्य होगा।Question No. 4) In the provision relating to protection of acts of members of the Force mentioned in section 21, what is the time limit for initiating any proceedings against any member of the Force in any civil or criminal proceeding relating to his actions against him? Is? Answer- The work should be started within a period of 3 months, otherwise it will not be necessary to give a written notice about this to the concerned member and the Supervising Officer 1 month before the start of such action.

प्रश्न संख्या 5- सीआईएसफ एक्ट 1968 में नियमों को बनाने की शक्ति से संबंधित प्रावधान किस सेक्शन में वर्णित है ? और यह शक्ति किसे प्रदान की गई है उत्तर- सेक्शन 22। केंद्रीय सरकार को Question number 5- In which section is the provision related to the power to make rules in the CISF Act 1968? And who has been given this power Answer- Section 22. to the central government प्रश्न संख्या 6 – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 का निर्माण केंद्रीय सरकार द्वारा किस एक्ट के तहत की गई? उत्तर- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 ( 1968 का 50) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 निर्मित की गई। Question No. 6 – Under which act was the Central Industrial Security Force Rules 2001 made by the Central Government? Answer- In exercise of the powers conferred by section 22 of the Central Industrial Security Force Act 1968 (50 of 1968), the Central Industrial Security Force Rules 2001 were made.

प्रश्न संख्या 7- बंद गिरफ्तारी का क्या तात्पर्य है? उत्तर- बंद गिरफ्तारी से तात्पर्य है कि किसी भर्ती किए गए बल सदस्य का उस बल या उस बल की किसी टुकडी या किसी क्वार्टर गार्ड चौकी, भवन या किसी गार्ड के प्रभार के अधीन शिविर के भीतर परिरोध शामिल है। Question No. 7- What is meant by closed arrest? Ans- Closed arrest means the confinement of a recruited Force member within that Force or any detachment of that Force or any quarter guard post, building or camp under the charge of a guard.

प्रश्न संख्या 8 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 में वर्णित मजिस्ट्रेट से क्या अभिप्राय है ? उत्तर- मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहित संहिता 1973 की धारा 3 में वर्णित कोई मजिस्ट्रेट। Question No. 8- What is meant by Magistrate mentioned in the Central Industrial Security Force Rules 2001? Answer- Any Magistrate mentioned in section 3 of the Code of Criminal Procedure, 1973 from a Magistrate. प्रश्न संख्या 9 – पर्यवेक्षण अधिकारियों में कौन-कौन रैंक शामिल है ? उत्तर- डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक ,महा निरीक्षक ,उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ कमांडेंट कमांडेंट ,उप कमांडेंट ,सहायक कमांडेंट । प्रश्न संख्या 10 – भर्ती किए गए सदस्यों में कौन कौन Rank शामिल हैं ? उत्तर- निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक ,हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल .