प्रश्न संख्या 1 सीआईएसएफ के एक्ट के किस सेक्शन के तहत बल के अधिकारियों एवं सदस्यों को सदैव कर्तव्य पर माना जाएगा और उन्हें भारत में तथा भारत से बाहर किसी भी समय पदस्थ किया जा सकता है
उत्तर – सेक्शन 15 ।
प्रश्न संख्या 2- बल का कोई भी सदस्य केंद्रीय सरकार की लिखित अनुमति के बिना अथवा विहित प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना संघ आदि गठित करने के अधिकारों से वंचित रहेगा । यह प्रावधान किस Act में वर्णित है ? उत्तर – सेक्शन 15 ए (Question No. 2- No member of the Force shall be deprived of the right to form associations, etc., except with the written permission of the Central Government or with the written permission of the prescribed authority. In which Act this provision is mentioned? Answer – Section 15A) प्रश्न संख्या 3 – बल का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार ट्रेड यूनियन , लेबर यूनियन, राजनीतिक संगठन की किसी शाखा का सदस्य नहीं बनेगा ।यह किस सेक्शन में वर्णित है ? उत्तर- 15 A (Question No. 3 – No member of the force shall in any way become a member of any branch of trade union, labor union, political organization. It is mentioned in which section? Answer- 15 A)
प्रश्न संख्या 4 – क्या सीआईएसएफ का कोई भी सदस्य किसी सभा या किसी प्रदर्शन में भाग ले सकता है या उस को संबोधित कर सकता है जिसे किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए गठित किया गया है ? उत्तर- नहीं । प्रश्न संख्या 5 – क्या सीआईएसएफ का कोई सदस्य किसी समाजिक संस्था ; संघ या संगठन , जो की पूर्ण रूप से सामाजिक मनोरंजन , धर्म प्रकृति की है , उसका सदस्य बन सकता है ? उत्तर- हां बन सकता है , लेकिन केंद्रीय सरकार का अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रश्न संख्या 6 – निलंबन के दौरान बल के सदस्यों का उत्तरदायित्व किस सेक्शन में वर्णित है ? उत्तर – सेक्शन 16 प्रश्न संख्या 7- बल का सदस्य न रहने पर बल नियुक्ति प्रमाण पत्र और शास्त्र आदि का समर्पण करना होगा। यह किस section में वर्णित है? उत्तर -section 17 प्रश्न संख्या 8 – अगर कोई बल सदस्य, बल का सदस्य नहीं रहता है और वह अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र ,अस्त्र शास्त्र तथा अनावश्यक वस्तुओं को जो उसे कर्तव्यनिष्पादन के लिए दी गई थी , उसे सक्षम अधिकारी को परिदत्त नहीं करता है तो क्या सजा का प्रावधान है? उत्तर – उक्त बल सदस्य को दोष सिद्ध हो जाने पर एक मास तक के कारावास अथवा ₹200 तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा । प्रश्न संख्या 9 – कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान किस सेक्शन में वर्णित है ? उत्तर- सेक्शन 18 प्रश्न संख्या 10 – क्या किसी बल सदस्य को एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित किया जा सकता है? उत्तर- नहीं ।