- बल के किसी नामांकित सदस्य को 7 दिन के वेतन की राशि तक के जुर्माने से अथवा वेतनमान में अवनति से सजा किसी लापरवाही या कर्तव्य निष्पादन में उपेक्षा दिखाने के लिए प्रदान की जाती है ,यह सीआईएसएफ एक्ट के किस सेक्शन के तहत आती है ? उत्तर – section 8 ( Under which section of the CISF Act, an enrolled member of the force is punished with fine up to the amount of 7 days’ pay or reduction in the scale of pay for showing any negligence or neglect in the performance of duty? Answer – section 8 ) – बल का कोई नामांकित सदस्य ,जो धारा 8 के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश से व्यथित है ,आदेश के प्राप्त होने से कितने दिनों की अवधि के अंदर ऐसे आदेश के विरुद्ध सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है? उत्तर – 30 दिनों की अवधि के अंदर । (Question No.1 – A nominated member of the Force, who is aggrieved by an order made under section 8, may prefer an appeal against such order to the competent authority within a period of how many days from the date of receipt of the order? Answer – Within a period of 30 days.)
- बल का कोई भी नामांकित सदस्य जो अपील के उपरांत दिए गए आदेश से व्यथित है , आदेश के प्राप्त होने के कितने समय के अंदर ऐसे आदेश के विरुद्ध विहित प्राधिकारी को रिवीजन याचिका प्रस्तुत कर सकता है ? उत्तर – 6 माह के अंदर। ( Question No. 3 – Any nominated member of the Force who is aggrieved by the order made after appeal, within what time of the receipt of the order, can present a revision petition against such order to the prescribed authority? Answer – Within 6 months.)
- प्रश्न संख्या 4- धारा 8 के विभिन्न उप धाराओं के अंतर्गत की गई कार्रवाई का अभिलेख बुलाने का तथा जांच करने का अवलोकन करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है ? उत्तर- केंद्रीय सरकार को ( Question number 4- Who has been given the right to call the record of action taken under various sub-sections of section 8 and observe the inquiry? Answer – To the central government)
- बल के प्रत्येक सदस्यों के कर्तव्यों का वर्णन किस सीआईएसएफ एक्ट में किया गया है ? उत्तर- सीआईएसएफ एक्ट 10 ( Which CISF Act describes the duties of each member of the force? – CISF Act 10)
- सीआईएसफ एक्ट 1968 के सेक्शन 10 के तहत बल के सदस्यों के कितने कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? उत्तर- 8 कर्तव्यों का ( How many duties of the members of the force are described under section 10 of the CISF Act 1968? Answer – 8 of the duties)
- सीआईएसएफ के बल सदस्यों को बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार करने की शक्ति किस सेक्शन के तहत दी गई है? उत्तर- सेक्शन 11 ( Under which section has the power to arrest force members of the CISF without warrant and without the permission of a magistrate? Answer – Section 11)
- गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया का वर्णन किस सेक्शन में है? उत्तर- सेक्शन 13 (Which section describes the post-arrest process? Answer- Section 13)
- – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सार्वजनिक प्रभाग, संयुक्त उद्यम या निजी प्रभाग के आधुनिक उपक्रमो में प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस सेक्शन में वर्णित है? उत्तर – सेक्शन 14 । ( Question No. 9 – In which section is the provision related to deputation of Central Industrial Security Force in public division, joint venture or private division of modern undertakings described? Answer – Section 14.) 10) – टेक्निकल कंसलटेंसी सेवा, जोकि इंडस्ट्रियल establishment को प्रदान की जाती है, से संबंधित सेक्शन कौन सा है? उत्तर – सेक्शन 14 A (Which section deals with technical consultancy service provided to industrial establishment? Answer – Section 14 A)